राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2026 को वित्त निर्देश 30/2026 जारी किया। सातवें वेतनमान में DA 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 257 से बढ़कर 262 प्रतिशत हुआ। नवंबर 2026 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान किया जाएगा।
Highlights
- छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है।
- सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया।
- छठवें वेतनमान में DA 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है।
- बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
- नवंबर 2026 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
- UGC, AICTE और कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के बाद बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को वित्त निर्देश 30/2026 जारी किया गया है। नए आदेश के तहत सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 5 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी और नवंबर महीने से ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
सातवें वेतनमान में DA 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत
वित्त विभाग के पूर्व ज्ञापन क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE, दिनांक 14 जनवरी 2026 के अनुसार कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 257 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
अब राज्य सरकार ने इसमें वृद्धि करते हुए सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का DA 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है।
वहीं छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद उनका DA 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गया है।
नवंबर 2026 से मिलेगा बढ़े हुए DA का भुगतान
सरकार के आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की नई दरें 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 माह से किया जाएगा।
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

DA की गणना और भुगतान को लेकर जारी निर्देश
वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते की गणना और भुगतान को लेकर कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार:
- महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर होगी।
- विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा।
- 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
- 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- बढ़े हुए DA का भुगतान विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।
UGC और AICTE कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार का यह आदेश केवल सामान्य सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में UGC और AICTE के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे।
इसके अलावा कार्यभारित (Work Charged) और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू होगा।
वित्त विभाग की ओर से जारी इस आदेश पर उप सचिव इन्द्र प्रकाश रात्रे के हस्ताक्षर हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों को नवंबर महीने से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
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