गोल बाजार थाना क्षेत्र के गणेश राम नगर में कार्रवाई, शिव शक्ति पटाखा दुकान के ऊपर चल रहा था निर्माण; 76 और 57 साल के दो आरोपी बनाए गए आरोपी
मुख्य बातें
- रायपुर के गणेश राम नगर में आवासीय कमरे के अंदर पटाखे बनाने का मामला सामने आया।
- पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 5 कार्टन तैयार पटाखे जब्त किए।
- अधबने पटाखे और निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम पाउडर भी मिला।
- ‘TOP TIGER’ नाम के पटाखे बनाते मिले, निर्माण वाले कमरे को सील किया गया।
- मामले में 76 और 57 साल के दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर में घर के अंदर अवैध पटाखा निर्माण का खुलासा
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपावली पर बिक्री के लिए घर के अंदर पटाखे तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। गोल बाजार थाना क्षेत्र के गणेश राम नगर स्थित शिव शक्ति पटाखा दुकान के ऊपर बने आवासीय कमरे में पटाखे बनाने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा।
कार्रवाई के दौरान टीम ने 5 कार्टन तैयार पटाखे, अधबने पटाखे और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की। इसके बाद पटाखे बनाने वाले कमरे को सील कर दिया गया। मामले में दो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस और प्रशासन का छापा
पुलिस के मुताबिक, 1 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गणेश राम नगर स्थित शिव शक्ति पटाखा दुकान का संचालक दुकान के ऊपर बने कमरे में दूसरे लोगों से पटाखे तैयार करवा रहा है।
सूचना मिलने के बाद एसडीएम कार्यालय, नगर निगम के जोनल कमिश्नर और पर्यावरण अधिकारी के कार्यालय की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कार्रवाई गोल बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्णा साहू के नेतृत्व में की गई।
कमरे में बन रहे थे ‘TOP TIGER’ नाम के पटाखे
जांच के दौरान कमरे में ‘TOP TIGER’ नाम के पटाखे तैयार किए जाते मिले। टीम ने तैयार पटाखों के अलावा बोरियों और कार्टन में रखे अधबने पटाखे भी जब्त किए।
मौके से पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम पाउडर भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, जब्त सामग्री में पटाखे निर्माण से संबंधित कम विस्फोटक श्रेणी का पदार्थ भी शामिल है। कार्रवाई के बाद संबंधित कमरे को सील कर दिया गया।

76 और 57 साल के दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को आरोपी बनाया है। इनके नाम हैं:
- श्याम लाल ठाकुर (76 वर्ष): निवासी गणेश राम नगर, वर्तमान पता गांधी नगर, अमलीडीह।
- दीपक ठाकुर (57 वर्ष): निवासी कालीनगर, पंडरी।
दोनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9B(1)(a) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
रिहायशी इलाकों में पटाखे बनाने और रखने से बचें
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घरों और रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से पटाखे न बनाएं और न ही उनका भंडारण करें। ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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