छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, अनुचित साधनों के इस्तेमाल और गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए तीन स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं। राज्य शासन ने रायपुर, बिलासपुर और कोरिया जिले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है। कोरिया जिले की विशेष अदालत बैकुंठपुर में होगी।
कानून एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इन विशेष अदालतों में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
रायपुर, बिलासपुर और बैकुंठपुर में बनाई गईं विशेष अदालतें
राज्य शासन के फैसले के अनुसार, तीन जिलों में विशेष अदालतें निर्धारित की गई हैं। इनमें रायपुर और बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के साथ कोरिया जिले की अदालत शामिल है, जो बैकुंठपुर में स्थित होगी।
इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले परीक्षा संबंधी गड़बड़ी के मामलों की सुनवाई संबंधित विशेष अदालत में की जाएगी। इससे सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होगी।
पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत फैसला
विशेष अदालतों के गठन की व्यवस्था पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत की गई है। जारी अधिसूचना में अधिनियम की धारा 12-क की उपधारा (2) का उल्लेख किया गया है।
इसी प्रावधान के तहत राज्य शासन ने तीन जिलों के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है। इन अदालतों में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, अनुचित साधनों और अन्य संबंधित अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन
विशेष अदालतों को नामित करने का नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र से परामर्श के बाद जारी किया गया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने संबंधित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को अधिसूचना की प्रतियां भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके बाद तीनों निर्धारित अदालतें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों पर रहेगी नजर
प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए विशेष अदालतों का निर्धारण इसी दिशा में एक प्रशासनिक कदम है।
अब रायपुर, बिलासपुर और बैकुंठपुर में निर्धारित विशेष अदालतें अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के मामलों की सुनवाई करेंगी। हालांकि, मामलों के निपटारे की समय-सीमा या सुनवाई की गति को लेकर कोई अलग समयबद्ध लक्ष्य उपलब्ध जानकारी में नहीं बताया गया है।
