शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए फरवरी में ही पंजीयन चालू हो गया था. स्कूलों का पंजीयन होने के पश्चात अब छात्रों का पंजीयन हो रहा है.

आरटीई में प्रवेश के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके साथ ही आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. समय-सारिणी के अनुसार बच्चों के आवेदन के पूर्व स्कूलों का पंजीयन हो चुका है. प्रवेश के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा. आवेदन 15 अप्रैल तक किए जा सकते हैं. वहीं, स्कूलों में आवेदन के बाद 20 मई को विद्यार्थियों की सूची लॉटरी के माध्यम से जारी की जाएगी. पहले से आरटीई में आवेदन कर चुके स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. गौरतलब है कि राजस्थान में आरटीई 2009 से लागू हुआ है. इसके अनुसार प्राइवेट विद्यालयों की कक्षा पहली एवं पूर्व विद्यालय शिक्षा की सभी कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट पर गरीब वर्ग के बच्चों को प्रवेश देकर निशुल्क शिक्षा दी जाती है.
आरटीई के तहत आवेदन करने के समय जो अनिवार्य नियम बनाए गए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करना है. अधूरे दस्तावेज जमा किए गए तो आवेदन को लाटरी में शामिल नहीं किया जाएगा. जांच टीम उस आवेदन को निरस्त कर देगी. बता दें कि पिछले साल रायगढ़ में करीब 4 हज़ार सीटें निर्धारित थीं, जिसे इस साल बढ़ाया जा सकता है.
