अवैध हुकिंग से जंगली सुअर का शिकार, एक आरोपी गिरफ्तार

जंगली सुअर का शिकार

बिजली लाइन से करंट देकर नर जंगली सुअर का किया गया शिकार; एक आरोपी जेल भेजा गया, दूसरा फरार

रायगढ़ जिले में वन्यजीव शिकार का मामला सामने आया है। पूंजीपथरा क्षेत्र के ग्राम भुईकुर्री में वन विभाग की गश्ती टीम ने मृत जंगली सुअर के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। जांच में सामने आया कि विद्युत लाइन में अवैध हुकिंग कर करंट के जरिए नर जंगली सुअर का शिकार किया गया था। मामले में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है।

जंगली सुअर का शिकार
जंगली सुअर का शिकार

जंगल गश्त के दौरान मृत जंगली सुअर के साथ पकड़ा आरोपी

वन विभाग की टीम ने 8 अक्टूबर को जंगल गश्त के दौरान ग्राम भुईकुर्री में एक संदिग्ध व्यक्ति को मृत जंगली सुअर के साथ पकड़ा। परिसर रक्षक देलारी, लाखा और जिवरी की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध को मृत जंगली सुअर के साथ पकड़ा गया।

मौके पर मृत जंगली सुअर की जांच करने पर उसके शिकार किए जाने की जानकारी सामने आई।

बिजली लाइन में अवैध हुकिंग कर किया गया शिकार

वन विभाग के अनुसार, भुईकुर्री निवासी जयप्रकाश राठिया और तुलाराम राठिया ने विद्युत लाइन से अवैध हुकिंग कर करंट के जरिए नर जंगली सुअर का शिकार किया था।

वन विभाग ने मृत नर जंगली सुअर को जब्त कर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई की है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज

मामले में वन विभाग ने अधिनियम की धारा 2(1), 16, 9, 39 और 50 के तहत अपराध क्रमांक 7541/21 दर्ज किया है।

आरोपी जयप्रकाश राठिया पिता कृपाराम राठिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी भुईकुर्री, थाना पूंजीपथरा, तहसील एवं जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया। न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है।

दूसरा आरोपी फरार, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम

मामले में दूसरा आरोपी तुलाराम राठिया निवासी भुईकुर्री घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है।

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