छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, 2,292 पदों पर भर्ती प्रभावित

शिक्षक भर्ती परीक्षा

दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब | 11 अक्टूबर को होने वाली सहायक शिक्षक परीक्षा पर अभ्यर्थियों की नजर

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा
छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोपों पर यह आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस फैसले से कुल 2,292 पदों पर होने वाली भर्ती और निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक क्यों लगी?

इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती विज्ञापन में पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की उचित व्यवस्था नहीं की गई। इसके कारण ऐसे अभ्यर्थियों के भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर प्रभावित हुए।

इसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।

शिक्षक भर्ती में कुल 2,292 पदों पर होनी है नियुक्ति

छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इन पदों को दो संवर्गों में विभाजित किया गया है।

  • ई-संवर्ग: 795 पद
  • टी-संवर्ग: 1,497 पद
  • कुल पद: 2,292

यह भर्ती राज्य में शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने को लेकर स्थिति अदालत की अगली कार्रवाई और संबंधित निर्देशों पर निर्भर करेगी।

11 अक्टूबर को होनी थी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी। वहीं, शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित थी।

हाईकोर्ट की रोक के बाद परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। विशेष रूप से 11 अक्टूबर को होने वाली सहायक शिक्षक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं।

राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े आरोपों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में सरकार का जवाब और अदालत के आगे के निर्देश भर्ती प्रक्रिया की अगली स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।

फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे परीक्षा से संबंधित किसी भी बदलाव, नई तारीख या भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की जानकारी के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें।

अब आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट की रोक के बाद शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया मामले में होने वाली सुनवाई और अदालत के निर्देशों के अनुसार तय होगी। परीक्षा की नई तारीख या कार्यक्रम में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि होने तक अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग की सूचना का इंतजार करना होगा।

Top Search

Advertisement Carousel